आर्थर रोड जेल सुप्रिटेडेंट ने बताया कि रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी बेल बॉक्स में जमा करानी होती है. रिलीज ऑर्डर के लिए शाम 5:35 तक इंतजार किया गया, लेकिन वह नहीं आ सका.
Mumbai cruise drugs case: आर्यन खान (Aryan Khan) और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जमानत दे दी. जिसके बाद शुक्रवार को सेशंस कोर्ट में जमानती बांड भरने की प्रक्रिया चली. हालांकि समय पर जमानत के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी में जमा नहीं हो सके. जिसके चलते आर्यन की रिहाई अब शनिवार के लिए टल गई है.
आर्थर रोड जेल सुप्रिटेडेंट नितिन वायचाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जेल के बेल बॉक्स में जमा करानी होती है. आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर के लिए शाम 5:35 तक इंतजार किया गया, लेकिन वह नहीं आ सका. जिसके चलते उन्हें कल रिहा किया जाएगा.
पेपर नहीं पहुंचने से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें
गौरतलब है कि आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें रखी गई हैं. इन शर्तों में कहा गया है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. बेल आर्डर के अनुसार, उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
कोर्ट की शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे. साथ ही अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा।