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*दहेज़ के लिए पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पति को आजीवन कारावास* 


सास, जेठ व जेठानी पर आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

 

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने फूलपुर थानांतर्गत असिला गांव में दहेज में अल्टो कार न मिलने पर पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पति सुरेश मौर्या को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में सास सुमित्रा देवी, जेठ राजेश मौर्या व जेठानी रेखा देवी को आरोप सिद्ध न होने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा। वहीं जेठ जेठानी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्दीकी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जौनपुर के गौराबादशाहपुर निवासी वादी साहब लाल की लड़की सुमन मौर्या का विवाह फूलपुर थाना क्षेत्र के असिला गांव निवासी सुरेश मौर्या के साथ 20 मई 2013 को हुई थी। आरोप है कि दहेज में कार व अन्य सामान की मांग को लेकर आएदिन पति समेत ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते रहते थे। इस बीच दस नवंबर 2016 को लगभग 8 बजे वादी को सूचना मिली कि उसकी लड़की जल गयी है और उसे उपचार के लिए दीन दयाल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पहुंचने पर पता चला कि वह कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां जाकर देखा तो वह मरणासन्न अवस्था मे पड़ी थी। बाद में

के दौरान उसकी मौत हो गयी। अभियोजन की ओर से विचारण के दौरान आठ गवाह पेश किए गए।

 

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