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Home / BREAKING NEWS / निर्वाचन-2022 की आदर्श चुनाव आचार संहिता दिनांक 25 मई 2022 से लागू हो जाने के कारण जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने का निर्देश

निर्वाचन-2022 की आदर्श चुनाव आचार संहिता दिनांक 25 मई 2022 से लागू हो जाने के कारण जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने का निर्देश


आजमगढ़ 27 मई — अपर जिलाधिकारी (प्रसाशन) अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि वर्तमान में 69-आजमगढ़ लोकसभा उप निर्वाचन-2022 की आदर्श चुनाव आचार संहिता दिनांक 25 मई 2022 से लागू हो जाने के कारण जनपद के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाने का निर्देश दिया गया है। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी/मजिस्ट्रेट अथव निर्वाचन कार्य में लगे नोडल अधिकारी को मुख्यालय से बाहर या अवकाश पर जाना हो, तो वह अवकाश प्रार्थना पत्र पर अपने प्रतिस्थानी को सूचित करने का विवरण अंकित करने के उपरान्त उपलब्ध करायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने के बाद ही कोई अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर जायेगा। बिना अवकाश स्वीकृत कराये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नही जायेगा।

 

 

 

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