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डीएम ने होटल, रेस्टोरेंट एवं मैरेज लॉन संचालकों को दिया निर्देश


जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने स्वामी/प्रबन्धक/संचालक, समस्त होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरेज लॉन को अवगत कराया कि आपके होटल/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में प्रायः पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें आयोजक द्वारा मदिरा पान किये जाने की सम्भावना होती है अथवा मदिरा पान कराया जाता है जबकि ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि जनपद में ऐसे आयोजनों में आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त नही किया जा रहा है। अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) का आवेदन आबकारी विभाग की वेबसाइट में जाकर useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) के आईकोन के अन्दर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन कर दूसरे बॉक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है। उपरोक्त के दृष्टिगत उन्होंने निर्देशित किया कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाय। यदि आपके परिसर में किसी को अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना मदिरा पान करते/कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा का उपभोग करते हुए पाया जाता है तो संबंधित होटल/रेस्टोरेन्ट/ क्लब एवं मैरिज हॉल के स्वामी/प्रबन्धक/संचालक के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम/ भा०दं०सं० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी जायेगी तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को भी निरस्त कर दिया जायेगा। प्रकरण राजस्व एवं जनहित से जुड़ा होने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आबकारी विभाग से नियमानुसार वैध अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त कर उ०प्र० राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा की ही अपने होटलों/रेस्टोरेन्ट/क्लब एवं मैरिज हॉल में आयोजित पार्टी में उपभोग की अनुमति दें।

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