आजमगढ़ 12 जनवरी– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने निर्वाचन व्ययों के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जायेगा, जिसमें निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को विशेषकर निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता खोलना अपेक्षित है। यह खाता निर्वाचन के प्रयोजनार्थ किसी भी समय खोला जा सकता है, किन्तु यह अभ्यर्थी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के एक दिन पहले के पश्चात् नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में सूचित की जाएगी। जहां भी अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है, रिटर्निंग अधिकारी, आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।
उन्होने कहा कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता क साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता हैं। बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जाना चाहिए। बैंक खाता राज्य में कहीं भी खोला जा सकता है। खाते, सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाक घरो में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, चूंकि इसे निर्वाचन के उद्देश्य से एक अलग बैंक खाता होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय केवल इस बैंक खाते से ही किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित निधि का स्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में डाले जाएंगे। परिणामों की घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय के विवरण सहित इस बैंक खाते की विवरणी की एक स्वप्रमाणित प्रति भी अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत जाएगी। अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों को निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गए बैंक खाते से क्रास्ड एकाउन्ट पेयी चेक या ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनइएफटी के माध्यम से उपगत करेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति/इकाई को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली राशि रू0 20,000 (रूपया बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं है, तो ऐसे व्यय को, उक्त बैंक खाते से निकासी करके नकद राशि के माध्यम से व्यय की जा सकती है। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्ययों के उद्देश्य से समूची राशि को उक्त बैंक खाते में डाला जाना अपेक्षित है तथा उनके सभी निर्वाचन व्ययों को केवल उक्त खाते से ही उपगत किया जाएगा। अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को यह भी सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि निर्वाचन आयोग बनाम भाग्योदय जन परिषद तथा अन्य (एसएलपी सं0 सीसी 20906/2012) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार न तो कोई अभिकर्ता एवं उनके अनुयायी और न अभ्यर्थी स्वयं ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में रू0 50,000 से अधिक की नकद राशि ले जा सकता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई निर्वाचन व्यय बिना उक्त बैंक खाते के माध्यम से किया गया है या निर्धारित चेक अथवा ड्राफ्ट या आरटीजीएस/ एनइएफटी के माध्यम से नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा निर्धारित रीति से लेखे का अनुरक्षण नहीं किया है।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है विधान सभा निर्वाचन -2022 के विधान सभा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाता खोलने हेतु समस्त बैंक/डाक घर पृथक से समर्पित काऊण्टर खोलेगें एवं प्रत्याशियों के बैंक खाते का चेक बुक उपलब्ध कराते हुए निर्वाचन अवधि के दौरान, बैंक उक्त खातों में जमा और उनसे आहरण करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर देगें।