ब्यूरो रिपोर्ट मिर्जा तारिक बेग आजमगढ़
आजमगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद आजमगढ़ में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 68-लालगंज (सुरक्षित) व 69-आजमगढ़ के सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम के अनुसार 25 मई को मतदान व 4 जून को मतगणना होना सुनिश्चित है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं अन्य आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 लागू कर दी गयी है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी है। विस्तृत आदेश सभी थानों एवं प्रशासनिक कार्यालय में उपलब्ध है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी आदर्श आचार संहिता का सभी राजनैतिक दलों व व्यक्तियों तथा जन-सामान्य द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कोई भी दल व उम्मीदवार सभा, रैली व जुलूस का आयोजन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे एवं इसमें प्रतिबन्धित असलहे, लाठी-डण्डे, ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगें। पॉच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठे नहीं होंगे। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।